कुरुक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध कॉलोनियों में चला पीला पंजा - DISCOVERY TIMES

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28 February 2023

कुरुक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध कॉलोनियों में चला पीला पंजा

 

कुरुक्षेत्र 28 फरवरी 2023:  जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार राजस्व संपदा झामड़ा शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र में लाडवा रोड पर आइंस्टीन स्कूल के पास अवैध कॉलोनी व दौ अवैध कॉलोनियों लाडवा रोड बीपी पेट्रोल पंप के सामने विकसित हो रही कुल 3 अवैध कॉलोनियों में जिला प्रशासन की मदद से तोड़-फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें से एक अवैध कॉलोनी का मामला जिला कष्ट निवारण समिति में भी विचाराधीन था।

जिला नगर योजनाकार अधिकारी रोहित चौहान ने जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि जिला में विभिन्न स्थानों पर विकसित हो रही अवैध कालोनी में उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है। उपायुक्त के आदेशानुसार  नायब तहसीलदार शाहबाद बलविंद्र सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम राजस्व संपदा झामड़ा शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र में लाडवा रोड पर आईनस्टाईन स्कूल के पास अवैध कॉलोनी व दौ अवैध कॉलोनियों लाडवा रोड बीपी पेट्रोल पंप के सामने लगभग 8 एकड़ भूमि में पनप रही अवैध कॉलोनियों में बने 1 डीलर ऑफिस, इंटरलॉकिंग टाईलस की 4 सडक़े, मिट्टïी की सडक़े व 2 डीपीसी को हटाने का काम किया। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त कर ले।

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